राहुल गाँधी की बढ़ी मुश्किलें, 12 अप्रैल को पटना कोर्ट में होगी सुनवाई सुशिल मोदी ने बताया सच।

राहुल गाँधी की बढ़ी मुश्किलें, 12 अप्रैल को पटना कोर्ट में होगी सुनवाई  सुशिल मोदी ने बताया सच।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सांसदी लोकसभा सदस्यता रद्द होने के बाद राहुल गाँधी की मुसीबते खत्म होने का नाम नहीं रहा है। विपक्ष लगातार राहुल गाँधी पर हमलावर है। इसी बिच ललित मोदी ने भी राहुल गांधी के आरोपों पर पलटवार करते हुए उन्हें ब्रिटेन की कोर्ट में ले जाने की धमकी दी है. एक के बाद एक कई ट्वीट में ललित मोदी ने खुद को भगोड़ा कहने पर आपत्ति जताई और कहा कि उन्हें दोषी करार नहीं दिया गया है।

नोटिस जारी

इसी बिच कांग्रेस (CONGRESS) नेता राहुल गाँधी (RAHUL GANDHI) को सरकारी आवास खाली करने का नोटिस भी जारी किया गया हैं। वही लोकसभा की हाउसिंग कमेटी ने 22 अप्रैल तक सरकारी आवास खाली करने का नोटिस जारी किया गया है। आपको बता दे कि राहुल गाँधी द्वारा मोदी सरनेम पर आपत्तिजनक टिप्पणी पर उन्हें सूरत के अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई है। जिसके बाद राहुल गांधी की लोकसभा से सदस्यता खत्म हो गयी है। अब राहुल गाँधी 8 साल तक कोई चुनाव भी लड़ पाएंगे। राहुल गाँधी अब दिल्ली में अपना सरकारी बंगला भी छोड़ना होगा।

पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने दिया ऑफर

सरकारी आवास को खाली करने के नोटिस के बाद कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह (digvijaya singh) ने भी राहुल गांधी को ऑफर भेजा है। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर कहा मेरा घर आपका घर है। दिग्विजय ने लिखा – यह मेरा सौभाग्य होगा कि यदि राहुल गांधी मेरे घर पर आकर रहेंगे।

पटना कोर्ट ने राहुल गाँधी को भेजा समन

राहुल गाँधी की मुसीबत बढ़ती ही जा रही है। सूरत कोर्ट से मानहानि के मामले में 2 साल की सजा पाने के बाद फिर मुसीबत में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी के नेता सुशिल मोदी द्वारा 6 जुलाई 2019 को मानहानि का केस दर्ज कराया गया था। जिसे राहुल गाँधी को पटना के MP MLA कोर्ट में 12 अप्रैल को हाजिर होना पड़ेगा। वही आपको बता दे कि 2019 में भी राहुल गांधी को पटना की कोर्ट में पेश होकर जमानत लेनी पड़ी थी।

12 अप्रैल को पेश होने का आदेश

अब कोर्ट ने उन्हें समन किया है और कहा है कि 12 अप्रैल को हाजिर होकर अपना बयान दर्ज करायें। बीजेपी नेता सुशील मोदी का दावा है कि इस मामले में भी राहुल गांधी को सजा मिलनी तय है। इसकी जानकारी खुद सुशिल मोदी ने मीडिया से साझा की थी। पटना कोर्ट ने उन्हें समन किया है कि वे हाजिर होकर सेक्शन 317 के तहत अपना बयान दर्ज करायें। वही आपको बता दे कि कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी सभा में भाषण देते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि सारे मोदी चोर हैं। इस मामले को लेकर मैंने भी पटना की अदालत में मुकदमा दर्ज कर रखा है, जिसमें मैंने कहा है कि राहुल गांधी ने देश के लाखों मोदी सरनेम वाले लोगों को गालियां दी है। जो मोदी सरनेम रखने वाले पिछड़े समाज के लोग हैं उन्हें अपमानित किया है। सुशील मोदी ने मीडिया से कहा कि मामला बहुत पुख्ता है और उन्हें पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से सूरत की कोर्ट ने राहुल गांधी को सजा सुनायी है उसी तरह पटना कोर्ट भी मामले का संज्ञान लेकर उनको उचित सजा देने का काम करेगा। सूरत कोर्ट से 2 साल की सजा मिलने के बाद राहुल गाँधी 15 हजार के बॉन्ड पर जमानत मिली है। आपको बता दे कि राहुल गाँधी को IPC की धारा 499 और 500 के तहत दोषी करार पाया गया है। जिस वजह से उनकी सदयस्ता छीन ली गई।

Hamara-Bihar

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