बालू पर बड़ी राहत : सुप्रीम कोर्ट ने बालू के खनन पर रोक हटाई
सुप्रीम कोर्ट ने बरी राहत देते हुए बिहार में बालू खनन पर लगी रोक हटा दी है। इससे राज्य सरकार को बड़ी राहत मिली है। पिछले दिनों नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) की इस्टर्न जोन बेंच, कोलकाता ने बिहार के बालू खनन को पर्यावरणीय आधार पर रोक दिया था। उसके अनुसार बिहार की खनन नीति पर्यावरण के लिए उपयुक्त नहीं थी। उसने उसे तय गाइडलाइन के भी खिलाफ बताया था।
कोर्ट ने कहा कि बालू खनन के मुद्दे से निपटते समय पर्यावरण के सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करने के लिए टिकाऊ विकास के संतुलित तरीकों को लागू करना जरूरी है। जस्टिस एल. नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाले तीन जजों की पीठ ने यह भी निर्देश दिया कि बिहार के सभी जिलों में खनन के लिए नए सिरे से जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार की जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा इस रोक से सरकारी खजाने को नुकसान हो रहा है। बालू खनन के मुद्दे से निपटते समय पर्यावरण के सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करने के लिए टिकाऊ विकास के संतुलित तरीकों को लागू करना जरूरी है। जस्टिस एल. नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाले तीन जजों की पीठ ने यह भी निर्देश दिया कि बिहार के सभी जिलों में खनन के लिए जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करने की कवायद नए सिरे से की जाएगी।

