मनरेगा घोटाले की आरोपी आईएएस पूजा सिंघल को मिली जमानत, बेटी के इलाज के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश

मनरेगा घोटाले की आरोपी आईएएस पूजा सिंघल को मिली जमानत, बेटी के इलाज के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश

झारखंड की महिला आईएएस पूजा सिंघल को जमानत मिल गई है।  मनी लॉन्ड्रिंग केस मामले में आईएस पूजा सिंघल आरोपी है और उन्हें DM पद से निलंबित कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत के बाद पूजा सिंघल को छोड़ दिया जाएगा। आसान भाषा में कहा जाए तो वह अब जेल से बाहर आ सकती हैं। ताजा अपडेट के अनुसार पूजा सिंघल को कोर्ट ने इस शर्त पर जमानत दी है कि वह बाहर आकर अपनी बेटी का इलाज करवा सके।

इससे पहले रांची पीएमएलए कोर्ट और फिर झारखंड हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। झारखंड उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए उसे जमानत नहीं दी जा सकती। ईडी ने उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था कि उसने जमानत पाने के लिए फर्जी मेडिकल रिपोर्ट प्राप्त करने का भी प्रयास किया था।

Hamara-Bihar

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