बिहार लघु उद्यमी योजना के ऑनलाइन पोर्टल www.udyami.bihar.gov.in का शुभारंभ

बिहार लघु उद्यमी योजना के ऑनलाइन पोर्टल www.udyami.bihar.gov.in का शुभारंभ
बिहार लघु उद्यमी योजना के ऑनलाइन पोर्टल www.udyami.bihar.gov.in का शुभारंभ: वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू, लगभग 300 करोड़ रुपये की राशि वितरित की जाएगी

पटना, 19 फरवरी, 2025: उद्योग विभाग,बिहार सरकार द्वारा आज बिहार लघु उद्यमी योजना (बीएलयूवाई) के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। औपबंधिक रूप से चयनित आवेदनों की स्क्रूटनी के बाद, अंतिम रूप से चयनित 59,901 लाभार्थियों को तीन दिवसीय प्रशिक्षण के उपरांत प्रथम किस्त के रूप में ₹50,000 प्रति लाभार्थी की दर से कुल ₹299.50 करोड़ की राशि वितरित की जाएगी। इसके साथ ही निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध 20 प्रतिशत अतिरिक्त आवेदकों को प्रतीक्षा सूची में रखी जाएगी।इस अवसर पर माननीय उद्योग एवं पर्यटन मंत्री श्री नीतीश मिश्रा ने www.udyami.bihar.gov.in पोर्टल का शुभारंभ करते हुए कहा कि यह योजना राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को स्वरोजगार प्रदान करने और बेरोजगारी दर को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

उन्होंने कहा, “बिहार लघु उद्यमी योजना राज्य के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनके उद्यमशीलता कौशल को बढ़ावा देने का एक सशक्त माध्यम है। हमारी प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि हर योग्य व्यक्ति इस योजना का लाभ उठाए और अपने पैरों पर खड़ा हो सके।”

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि चिन्हित आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को इस योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या लिंग से संबंधित हो, आवेदन कर सकता है।

योजना की मुख्य विशेषताएं 

यह योजना उन परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए लागू की गई है, जिनकी मासिक आय ₹6,000 से कम है। इसके तहत प्रत्येक चयनित लाभार्थी को अधिकतम ₹2 लाख की राशि तीन किश्तों में अनुदान के रूप में दी जाएगी:

प्रथम किस्त: ₹50,000 (उद्यम स्थापना हेतु)
द्वितीय किस्त: ₹1 लाख (प्रथम किस्त के उपयोग के बाद)
तृतीय किस्त: ₹50,000 (द्वितीय किस्त के उपयोग के बाद)

आवेदकों को 61 पूर्व-निर्धारित परियोजनाओं में से किसी एक का चयन करना होगा। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है और चयन प्रक्रिया कंप्यूटरीकृत रैंडमाइजेशन के माध्यम से पारदर्शी तरीके से होगी।

पात्रता मानदंड 

– आवेदक बिहार का निवासी होना चाहिए।
– आयु सीमा: 18 से 50 वर्ष।
– परिवार की मासिक आय ₹6,000 से कम होनी चाहिए।
– परिवार का कोई अन्य सदस्य मुख्यमंत्री उद्यमी योजना या बीएलयूवाई का लाभार्थी नहीं होना चाहिए।

वित्तीय वर्ष 2023-24 की उपलब्धियां 

पिछले वित्तीय वर्ष में इस योजना के तहत कुल 40,099 लाभार्थियों को प्रथम किस्त के रूप में ₹200.49 करोड़ वितरित किए गए थे। इनमें शामिल थे:

– अनुसूचित जाति (SC): 10,337 
– अनुसूचित जनजाति (ST): 518 
– पिछड़ा वर्ग (BC): 10,305 
– अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC): 14,690 
– सामान्य वर्ग: 4,250 

अब तक, द्वितीय किस्त वितरण के तहत 11,418 लाभार्थियों को ₹114.18 करोड़ की राशि प्रदान की जा चुकी है।

आवेदन प्रक्रिया और अंतिम तिथि

ऑनलाइन आवेदन पोर्टल ([www.udyami.bihar.gov.in](http://www.udyami.bihar.gov.in)) आज से खुल गया है और आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 5 मार्च, 2025 है।

आवेदकों को निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे: 

– आधार कार्ड
– निवास प्रमाणपत्र
– आय प्रमाणपत्र

अधिकारियों की प्रतिक्रिया 

उद्योग विभाग के तकनीकी विकास निदेशक, श्री शेखर आनंद, ने कहा:

“हमने पोर्टल को उपयोगकर्ता-अनुकूल बनाया है ताकि आवेदकों को किसी प्रकार की कठिनाई न हो। इसके अलावा, हेल्पलाइन नंबर और ईमेल सपोर्ट भी उपलब्ध कराया गया है ताकि किसी भी समस्या का समाधान तुरंत किया जा सके।”

हस्तकरघा एवं रेशम निदेशक, श्री निखिल धनराज निप्पणीकर, ने कहा:

_”यह योजना न केवल आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सशक्त बनाएगी बल्कि राज्य में रोजगार सृजन और उद्यमशीलता को भी बढ़ावा देगी। छोटे और मध्यम उद्योगों को प्रोत्साहित करके समग्र आर्थिक विकास को गति देने के साथ ही यह योजना महिला सशक्तिकरण और समाज के वंचित वर्गों को मुख्यधारा में लाने का एक प्रभावी माध्यम भी है।

हमने पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और डिजिटल बनाया है ताकि हर योग्य व्यक्ति तक इसका लाभ पहुंच सके।”_

सहायता और संपर्क जानकारी

योजना से संबंधित जानकारी प्राप्त करने या किसी समस्या का समाधान पाने हेतु निम्नलिखित संसाधन उपलब्ध हैं:

– हेल्पलाइन नंबर: 1800-3456-214 (टोल-फ्री) 
– ईमेल: support-bluy@bihar.gov.in

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