केंद्र सरकार के कानून के खिलाफ 5 जनवरी को पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन

केंद्र सरकार के कानून के खिलाफ 5 जनवरी को पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन

BIHAR:हिट एंड रन (HIT AND RUN)मामले में बनाए गए नए कानून से सभी चालक हड़ताल आ पहुंचे है। जमकर कर सरकार जे खिलाफ नारे बाजी करते नजर आ रहे है। वही आपको बता दे कि व्यवसायी कल्याण ड्राइवर संघ भारत के प्रदेश अध्यक्ष संजय कुमार शर्मा ने कहा कि सरकार ने हिट एंड रन का नया क़ानून बदल कर ड्राइवर पर थोपने का काम किया है। जिसमें 10 वर्ष की सजा और 7 लाख रुपए जुर्माना देने का प्रावधान है।जबकि ड्राइवर 4-5 सौ रुपए पर प्रतिदिन मजदूरी करते हैं। ऐसे में कोई भी जुर्माना देने लायक नहीं है।नए कानून का बिहार में ट्रक और बस ड्राइवर दूसरे दिन भी हड़ताल पर हैं। राजधानी पटना समेत पूरे बिहार में ट्रक और बस बंद हैं। पटना शहर के कई हिस्सों में ऑटो नहीं चल रहे हैं।

5 जनवरी को करेंगे प्रदर्शन

ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर फेडरेशन ने 5 जनवरी को राज्यव्यापी प्रदर्शन का आह्वान किया है। पूरे जिले में संयुक्त रूप से नए कानून के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। इसमें ट्रक, बस, ऑटो, ई रिक्शा, ओला, उबेर समेत सभी संगठनों और ड्राइवरों को शामिल करने की रणनीति बनाई जा रही है।

कानून को वापस लेने की मांग

ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर फेडरेशन के महासचिव राज कुमार झा ने बताया कि केंद्र सरकार के कानून के खिलाफ हम लोग जन आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। 5 जनवरी को पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन करेंगे।सरकार को इस कानून को वापस लेने की मांग रखी गई। वहीं, ड्राइवर से जुड़े एक्सीडेंटल के मामले में जब तक ड्राइवर पर आरोप सिद्ध नहीं हो जाए तब तक उसे कानूनी तौर पर ना लाया जाए। उन्होंने कहा कि जब ड्राइवर गाड़ी लेकर सड़क पर चलते हैं तो सड़कों पर दुर्घटना के शिकार 99 प्रतिशत गलती उनलोगों की होती जो अनट्रेंड और बिना लाइसेंस के ही सड़क पर होते हैं। बड़े वाहनों से टकरा जाते हैं।

इस परिस्थिति में व्यवसायिक चालक ही इसके अक्सर शिकार हो जाते है। जिसमें भीड़ में चालकों की पिटाई के दौरान मौत तक हो जाती है। ऐसे में सरकार को पहले ड्राइवर के एक्सीडेंटल पर एक करोड़ का डेथ क्लेम होना चाहिए। साथ ही ड्राइवरों की सुरक्षा की जवाबदेही सरकार को लेनी चाहिए।

Hamara-Bihar

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