बिहार में निजी और सरकारी निर्माण करने वालों को अब देना होगा 1 प्रतिशत उपकर
पटना. श्रम संसाधन मंत्री जिवेश कुमार ने निर्माण कार्य में शामिल एजेंसियों नियोजकों के लिए आवश्यक निर्देश जारी किया है. उन्होंने कहा है कि भवन, सड़क, पुल, नहर, नाला, बांध, जलाशय, टावर, रेलवे, हवाई अड्डा आदि से जुड़े सभी निजी और सरकारी निर्माण प्रतिष्ठानों के नियोजकों, एजेंसियों को कार्य की प्राक्कलित लागत राशि का एक प्रतिशत की दर से उपकर की राशि जमा किया जाना जरूरी है.
उन्होंने कहा कि अधिनियम की धारा-4 में नियोजकों द्वारा रिटर्न जमा करने का प्रावधान है. उपकर की राशि विलंब से जमा करने की स्थिति में अधिनियम की धारा-8 में दो प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज जमा करने का प्रावधान है.
सभी निर्माण कार्यों से संबंधित नियोजकों, एजेंसियों को निर्देशित किया जाता है कि वे संबंधित उपकर संग्रहक के समक्ष अथवा बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के निर्धारित खाते में आरटीजीएस व डीडी के माध्यम से समय पर उपकर जमा करना सुनिश्चित करें.
